सरनाऊ बोरवेल पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
सांचौर निकटवर्ती सरनाऊ गावं में जलदाय विभाग की ओर से स्वीकृत बोरवेल कार्य पर मंगलवार को सिविल न्यायालय सांचौर ने आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। जानकारी के अनुसार सरनाऊ गांव में जलदाय विभाग की ओर से निजी खातेदारी जमीन में खुदवाए जा रहे बोरवेल को लेकर न्यायालय में याचिका लगाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि यह बोरवेल सार्वजनिक स्थान पर खोदा जाना चाहिए जबकि इसे व्यक्ति विशेष की खातेदारी में खोदा जा रहा है। जिस पर न्यायालय ने इस पर आगामी आदेश तक रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान जलदाय विभाग की ओर से अधिशाषी अभियंता व सहायक अभियंता मौजूद थे।